हरदोई: जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी शुभ्र सक्सेना ने रस खान प्रेक्षाग्रह में सामान्य निर्वाचन नगर निकाय के दुसरे चरण के दौरान पोलिंग पार्टियो और मतदान कर्मीयो को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी या उसके समर्थक के प्रलोभन में न आये और किसी भी प्रकार के लालच से अपने कर्तव्य से न हटे.अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर परिधि में किसी भी प्रकार की कोई चुनाव समाग्री नही होनी चाहिये, 100 मीटर की दूरी में किसी प्रत्याशी के पोस्टर बैनर नही लगने चाहिये और मतदान केंद्र पर तैनात पीठासीन अधिकारी सौ मीटर की दूरी का मालिक होता है उसको उस सौ मीटर की दूरी में किसी भी चुनाव आचार सांहिता का उल्ल्घन होने पर वह कार्यवाही करने का अधिकारी है.
किसी भी समस्या होने पर अपने आरओ से सम्पर्क करे तथा किसी भी प्रत्याशी का कोई भी दबाव न माने और अगर कोई आप पर दवाब बना रहा हैं तो उसकी शिकायत करे. मतदान बिल्कुल निर्भीक होकर कराये किसी भी प्रत्याशी के डराने धमकाने या उसके समर्थको के द्वारा किसी भी प्रकार का डर दिखाने पर अपने अधिकारी से शिकायत करे और मतदान कर्मी किसी भी प्रत्याशी के समर्थक से कोई भी लालच प्रयोग न करे।
किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर सम्बंधित कर्मी जिम्मेदार होगा और अगर प्रत्याशी या उसके समर्थक द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की जाती है तो उस पर भी कार्यवाही की जाये. मतदान पूर्ण सुरक्षा में होगा. अगर जरुरत पड़्ती है तो बल का भी प्रयोग किया जायेगा.
[स्रोत- लवकुश सिंह]