लोकल बॉडीज मंत्री होने के बावजूद टीवी शो में काम करने को लेकर हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को कहा कि सिर्फ कानून ही सब कुछ नहीं है. नैतिकता और शुचिता का क्या होगा. हाईकोर्ट ने सिद्धू से कहा कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा.
एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कोर्ट में ही मौजूद पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) अतुल नंदा से पूछा कि क्या कैबिनेट मंत्री किसी कॉमेडी शो में इस तरह शामिल हो सकता है. नंदा ने इस पर कहा कि वह पंजाब सरकार के पक्ष में सिर्फ लीगल इश्यू पर ही कुछ कह सकते हैं. अगली सुनवाई 11 मई को होगी.
वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि संवैधानिक पद पर होने के चलते सिद्धू को टीवी शो नहीं करना चाहिए. अरोड़ा ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फुल बेंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सीएम को फिल्म में काम नहीं करना चाहिए. ये आॅफिस का दुरुपयोग है. अरोड़ा ने कहा कि इस तरह मंत्री का कॉमेडी शो में काम करना फिल्म में एक्टिंग करने से भी खराब स्थिति है.