आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया इसीलिए चालू की गई थी क्योंकि पैन कार्ड की डुप्लीकेट का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा था। सरकार के इस कदम से पैन कार्ड डुप्लीकेशन पर रोक लगी है। वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि अब तक 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद हो चुके हैं या निष्क्रिय कर दिए गए हैं।आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। तब तक 11.44 लाख ऐसे पैन कार्ड की पहचान की गई है जिसमें एक ही व्यक्ति के दो पैन कार्ड आवंटित कर दिए गए हैं, ऐसे में उन्हें या तो बंद कर दिया गया है या डीएक्टिवेट। संतोष गंगवार ने राज्यसभा में 27 जुलाई को अपने लिखित जवाब में यह बताया था। साथ ही उन्होंने कहा कि पैन आवंटन का नियम प्रति व्यक्ति एक पैन का होता है, उन्होंने बताया कि अब तक 1,566 फर्जी पैन कार्ड की पहचान की जा चुकी है।
आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर इस तारीख तक पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा।
कुछ टिप्स अपनाकर आप जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिवेट है या नहीं।
1-: सर्वप्रथम आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा लेकिन किस प्रकार है- http//incometaxindiaefilling.gov.in
2-: वेबसाइट पर जाने के बाद बाएं तरफ एक ऑप्शन दिया जाए गया होगा “know your pan” जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी जहां आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी।
3-: सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट करना है, इसके बाद एक नई विंडों में आपसे ओटीपी मांगा जाएगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद इंटर पर क्लिक करना है।
4-: यह सभी प्रोसेस करने के बाद आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको अपने पैन कार्ड का स्टेटस पता चल जाएगा।