आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया इसीलिए चालू की गई थी क्योंकि पैन कार्ड की डुप्लीकेट का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा था। सरकार के इस कदम से पैन कार्ड डुप्लीकेशन पर रोक लगी है। वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि अब तक 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद हो चुके हैं या निष्क्रिय कर दिए गए हैं।
आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर इस तारीख तक पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा।
कुछ टिप्स अपनाकर आप जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिवेट है या नहीं।
1-: सर्वप्रथम आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा लेकिन किस प्रकार है- http//incometaxindiaefilling.gov.in
2-: वेबसाइट पर जाने के बाद बाएं तरफ एक ऑप्शन दिया जाए गया होगा “know your pan” जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी जहां आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी।
3-: सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट करना है, इसके बाद एक नई विंडों में आपसे ओटीपी मांगा जाएगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद इंटर पर क्लिक करना है।
4-: यह सभी प्रोसेस करने के बाद आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको अपने पैन कार्ड का स्टेटस पता चल जाएगा।