भारत में ज्यादातर कर्मचारी अपना कामकाजी जीवन किराए के मकान में काट देते हैं, रिटायर होने के बाद जो रकम मिलती है, उसी रकम को घर खरीदने में लगा देते हैं. लेकिन सरकार के इस फैसले से आपको खुशी हो सकती है.
अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, और आप पीएफ निकलाने की सोच रहे है तो केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खुश खबरी है. अब जल्द से जल्द आप घर खरीदने के लिए पीएफ का 90 प्रतिशत रकम निकाल सकते हैंं. सरकार ने 4 करोड़ एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड मेंबर्स को हाउस खरीदने के लिए 90 प्रतिशत तक की पीएफ की रकम निकालने के लिए नियम में संशोधन करेगी.
इस नियम से ईपीएफओ मेंबर्स को घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट में मदद मिलेगी, केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में यह जानकारी दी. स्कीम में संशोधन के बाद कर्मचारी अपने एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानि ईपीएफ से ही घर की ईएमआई चुका सकेंगे.
ईपीएफओ की तरफ से नए प्रवधानों के अनुसार कम से कम 10 ग्राहकों को मिलकर एक को-ओपरेटिव का गठन करना होगा. इसके बाद ही पीएफ अकाउंट से वह पैसे निकाल सकेंगे. नए नियम के अनुसार अगर कोई ग्राहक को-ओपरेटिव सोसाइटी या हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर होता है, तो घर या फ्लैट खरीदने के लिए अपने खाते से वह 90 प्रतिशत तक की राशि निकाल सकता है. नए मकान के निर्माण के लिए भी 90 प्रतिशत तक की रकम निकाल सकते हैं, सरकार ईपीएफ स्कीम 1952 में बदलाव कर रही है, इस स्कीम में पैराग्राफ 68BD जोड़ा जाएगा.
कुछ दिनों पहले केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने कर्मचारियों को ऐसी सुविधा देने की बात कही थी, और बुधवार को नियम में संशोधन करने जा रहे हैं. फिलहाल ईपीएफओ के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों मूल वेतन का 12 प्रतिशत भविष्य निधि में देना होगा, जिसमें मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता भी शामिल है.
जो भी हो सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी, और उनका घर खरीदने का सपना पूरा हो सकेगा.