राज्य के 40 लाख बड़े और छोटे व्यापारी को राहत, अब व्यापार करना हों गया आसान

छोटे-बड़े व्यापार करने वालो कारखाने में 0 से 9 से कर्मचारी होंगे, उन्हें गुमास्ता लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें केवल ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। ऑनलाइन जानकारी देने के बाद एक रसीद मिलेगी। वहीं, रसीद उनके लिए उपयोगी होगी। सरकार ने मंगलवार को आखिर महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना अधिनियम संशोधन विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी। इससे लोगों को रोजगार, व्यवसाय करने में सरलता होगी। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। जो कुछ होगा, वह सब ऑनलाइन होगा।SAMBHA PATIL Nशीतकालीन सत्र में मंगलवार को श्रम मंत्री संभाजी पाटिल निलंगेकर ने विधानसभा और विधान परिषद में अधिसूचना रखी। पाटिल ने कहा कि नए अध्यादेश के अनुसार, जिन कारखानों, दुकानों, कुटीर उद्योगों, छोटे-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 0 से 9 से कर्मचारी होंगे, उन्हें गुमास्ता लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें केवल ऑनलाइन जानकारी देनी होगी।

विधायक राज पुरोहित ने व्यापारियों की तरफ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को और श्रम मंत्री संभाजी पाटिल निलंगेकर का धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे मनपा क्षेत्र में भ्रष्टाचार खत्म होगा। व्यापारी आसानी से व्यवसाय कर सकेंगे।

फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फैम) के उपाध्यक्ष जितेंद्र शाह ने बताया कि वन महाराष्ट्र वन लाइसेंस की मांग सालों से की जा रही है। सरकार का यह निर्णय सराहनीय है, जिसका फैम स्वागत करता है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर असोसिएशन के अध्यक्ष विरेन शाह ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे लाखों व्यापारियों के लिए हितकारी बताया।

[स्रोत- बालू राऊत]

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