रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करने की योजना शुरू करते हुए यात्रियों को एक अनमोल तोहफा प्रदान किया है. इस योजना के तहत अगर आप किसी स्थिति में अपने टिकट पर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने कन्फर्म टिकट को आप अपने परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफर कर सकते हैं. भारतीय रेलवे ने इस योजना का शुभारंभ करने हेतु गाइडलाइन जारी की है. 1990 में जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक कोई व्यक्ति अपने कन्फर्म टिकट को अपने माता, पिता, भाई, बहन को ट्रांसफर कर सकता है हालांकि इस गाइड लाइन में 1997 और 2002 में संशोधन हुआ है.
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कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करने की शर्तें
1. गाइडलाइन के अनुसार अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रेन के डिब्बे चलने से 24 घंटे पहले एक एप्लीकेशन देनी होगी.
2. गाइडलाइन के अनुसार आप इस टिकट को किसी सरकारी कर्मचारी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं जो ड्यूटी पर यात्रा कर रहा है.
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3. महत्वपूर्ण स्टेशनों के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास भी यात्री का नाम बदलने का अधिकार है.
4. अगर आप किसी शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इस स्थिति में भी आप अपना टिकट ट्रांसफर कर सकते हैंइसके लिए आपको ग्रुप सेट को ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले लिखित आवेदन करना होगा. तत्पश्चात टिकट को किसी अन्य सदस्य के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकेगा.
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