मुंबई शहर में गाड़ी टोइंग के नियमों में बड़े बदलाव

मुंबई शहर जहां आदमियों को चलने की जगह नहीं है वहां गाड़ियों के पार्किंग की जगह कहां से होती है. मुंबई में आए दिन पुलिस ऑफिसर और वाहन चालकों के बीच वाहन पार्किंग को लेकर वाहन टोइन्ग के कारण तु तु में में होती थी.

Mumbai Traffic Police

 

हालहिं में मुंबई में वाहन टोइन्ग करते समय वाहन में माँ बच्चे को दुध पीलते समय वाहन टोइन्ग करनेसे आरटीओ ऑफीसर को नौकरी गँवानी पड़ी.

  • अब वाहतुक पुलिस अधीक्षक ने अधिकार के अनुसार वाहनों टोइन्ग करने के नियमों में कुछ बदलाव किये गये है.
  • अब से टोइन्ग व्हॅन में पुलिस सब इन्स्पेक्टर ( ASI ) दर्जे का ऑफिसर होना ज़रूरी है.
  • अगर गाडी में कोई व्यक्ति बैठा हो उस वाहन को टोइन्ग नहीँ कर सकते.
  • टोइन्ग व्हॅन पे जो आर टी ओ ऑफिसर होगा उसके पास ई चलान मशीन और हॉकीटॉकी भी होना ज़रूरी है.
  • अगर गाडी नो पार्किंग में पार्क है और गाड़ी टोइन्ग करते समय या गाड़ी पुलिस चौकी पोहचने से पहेले गाडी का मालिक आ जाय तो गाडी बिना टोइन्ग किये, ई चलान से नो पार्किंग और टोइन्ग का दंड लेकर गाडी को वही पे छोड़ना होगा.

traffic police

  • नो पार्किंग में पार्क है और गाड़ी टोइन्ग करते समय गाड़ी टोइन्ग करने से पहेले या चारों टायरौको कल्यॉम्प लगाने से पुर्व गाडी का मालिक आ जाय तो गाडी बिना टोइन्ग किये, ई चलान से नो पार्किंग का दंड लेकर बिना टोइन्ग का दंड लिये गाडी को वही पे छोड़ना होगा.
  • वाहनों को टोइन्ग करने से पहेले मेगाफोन के जरिये अपिल करनी होगी. लेकिन उसमे पहले से प्रचलित जो नियम हे वो ना टूटे इसका भी ख्याल रखना होगा.
  • टोइन्ग व्हॅन पे काम करने वाले वाहन चालक और कर्मचारी पब्लिक से कोई गैर बर्ताव ना करे इसका भी ख्याल रखना होगा.

[स्रोत- धनवंत मस्तुद]

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