हत्या व सबूत मिटाने वाले आरोपी को अकोट न्यायालय ने माना दोषी

अकोट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने अपने ही मित्र की बेरहमी से हत्या कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेकने वाले आरोपियों को दोषी माना उक्त आरोपी के खिलाफ मंगलवार को न्यायाधीश सजा सुनवाईगे अकोट शहर पुलिस थाने में लियाकत अली ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भाई ताज अली उर्फ अमान का पता है.

न्यायालय

जिसे पुलिस ने इस मामले में गुमशुदा का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी इसी बीच अंजनगांव के ग्राम वासियों ने गोवंश चुराते हुए संदीप सुरेश वरोकार की पिटाई आरंभ कर दी थी लोगों की पिटाई से बचने के लिए उसने बताया कि वह पहले एक खुन कर चुका है मारपीट किया तो दूसरा खुन करने में विचार नहीं करूंगा यह बात सुनने के पश्चात नागरिकों ने पकडकर अंजनगाव के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक तथा वर्तमान में पुराना शहर पुलिस थाने में तैनात गजानन पडघन को सौंप दिय हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर घटनास्थल शिंदी शिवार के खेत में गई.

जहां पर उसने बताया कि उसने अपने मित्र ताज अली उर्फ अमान अली का 18 मई 2015 को अपहरण कर उसके परिजन से 8 लाख रुपए की फिरोती मांगी थी लेकिन परिजनों ने रुपए नही दिए जाने के कारण पत्थरों से कुचलकर उस की बेहरहेमी से हत्या कर शव को कुए में डाल दिया था पथ रोड पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर उसके खिलाफ धारा 363, 364 ए 384 302 201 के तहत अपराध दर्ज कर कायमी के तहत अकोट शहर पुलिस के हवाले कर दिया मामले की जांच कर रहे.

एपीआई प्रेमानंद कात्रे ने जाच करते हुंए दोषारोपत्र न्यायालय में पेश किया उक्त अभियोग की सुनवाई अकोट के अतिरीक्त जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हूं सरकार पक्षी की ओर से न्यायाधीश ने 14 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी संदिप वरोकार को धारा 302 201 मैं दोषी पाया दोषी पाए गए धाराओं में न्यायालय आरोपी को मंगलवार को सजा सुनाएगी सरकार पक्षी की ओर से अधिवक्ता आनंद गोदे ने पैरवी की.

[स्रोत- शब्बीर खान]

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