नोएडा के चर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी के पिता राजेश तलवार और माँ डॉक्टर नूपुर तलवार दोनों उम्रकैद की सजा काट रहे थे मगर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बाइज्जत बरी कर दिया. 15 मई 2008 को हुए इस हत्याकांड का आज यह दूसरा फैसला है.
तलवार दंपति के लिए आज बेहद खुशी का दिन है इस बार की दिवाली तलवार दंपत्ति अपने घर मनाएगी क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन पर चल रहे उम्र कैद के फैसले पर दर्जी याचिका का फैसला आज सुना दिया है और इस फैसले में हाईकोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बाइज्जत बरी किया.
Allowing appeal by Talwars Allahabad HC was of view that as per circumstances & evidence on record they can't be held guilty #AarushiVerdict
— ANI (@ANI) October 12, 2017
साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई हत्या का आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है जिसका फायदा दंपत्ति दरबार को मिलना ही है और उनको बाइज्जत बरी किया जाता है. हाईकोर्ट के इस फैसले से नाराज सीबीआई ने कहा है कि वह हार नहीं मानेंगे और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे.
We are waiting for the copy of the judgement. We will decide our next course of action after studying it: CBI on #AarushiVerdict
— ANI (@ANI) October 12, 2017
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला माता पिता के पक्ष में सुनाया. 2008 में हुई थी आरुषि और हेमराज की हत्या सबसे पहले आरुषि की हत्या का आरोप उनके नौकर हेमराज पर लगाया जा रहा था मगर अगले ही दिन दूसरी मंजिल पर हेमराज का शव मिलने से मामला उलट-पुलट हो गया जिस कारण तलवार दंपत्ति पर शक किया गया और उनके ऊपर कार्यवाही करते हुए कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिसके चलते उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई.
सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद के इस फैसले से नाराज होकर तलवार दंपत्ति ने एक याचिका दर्ज की थी जिस का फैसला 12 अक्टूबर 2017 को सुनाया गया इस फैसले के अंतर्गत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बाइज्जत बरी कर दिया.