आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बरी किया

नोएडा के चर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी के पिता राजेश तलवार और माँ डॉक्टर नूपुर तलवार दोनों उम्रकैद की सजा काट रहे थे मगर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बाइज्जत बरी कर दिया. 15 मई 2008 को हुए इस हत्याकांड का आज यह दूसरा फैसला है.

Aarushi-Hemraj

तलवार दंपति के लिए आज बेहद खुशी का दिन है इस बार की दिवाली तलवार दंपत्ति अपने घर मनाएगी क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन पर चल रहे उम्र कैद के फैसले पर दर्जी याचिका का फैसला आज सुना दिया है और इस फैसले में हाईकोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बाइज्जत बरी किया.

साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई हत्या का आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है जिसका फायदा दंपत्ति दरबार को मिलना ही है और उनको बाइज्जत बरी किया जाता है. हाईकोर्ट के इस फैसले से नाराज सीबीआई ने कहा है कि वह हार नहीं मानेंगे और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला माता पिता के पक्ष में सुनाया. 2008 में हुई थी आरुषि और हेमराज की हत्या सबसे पहले आरुषि की हत्या का आरोप उनके नौकर हेमराज पर लगाया जा रहा था मगर अगले ही दिन दूसरी मंजिल पर हेमराज का शव मिलने से मामला उलट-पुलट हो गया जिस कारण तलवार दंपत्ति पर शक किया गया और उनके ऊपर कार्यवाही करते हुए कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिसके चलते उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई.

सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद के इस फैसले से नाराज होकर तलवार दंपत्ति ने एक याचिका दर्ज की थी जिस का फैसला 12 अक्टूबर 2017 को सुनाया गया इस फैसले के अंतर्गत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बाइज्जत बरी कर दिया.

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