सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे की बिक्री पर अपने 9 अक्टूबर के फैसले में संशोधन करने से मना कर दिया है. 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध 1 नवंबर तक लागू रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज पटाखा व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी जिस पर 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना फैसला सुनाया.
13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे की बिक्री के फैसले में संशोधन करने से मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदूषण स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है इस फैसले के बाद पटाखा विभाग व्यापारियों में काफी रोष व्याप्त है.
Supreme Court refuses to modify its earlier order on sale of firecrackers, ban on sale to continue till further hearing in the case. pic.twitter.com/tkjnWMp8ou
— ANI (@ANI) October 13, 2017
दिल्ली के पटाखा व्यापारियों के चेहरे पर इस फैसले के बाद मायूसी छा गई और अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी. एक व्यापारी का कहना है कि उसने पटाखों पर 28% जीएसटी का भुगतान किया है मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे हमें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं
We paid 28% GST on firecrackers, but after Supreme Court's order we had to shut our shop.: Businessman, Delhi pic.twitter.com/pcnUHZdm8S
— ANI (@ANI) October 12, 2017
साथ ही उस पटाखा व्यापारी ने यह भी कहा है कि पहले नोटबंदी की मार सही, फिर हमने जीएसटी की मार सही और अब इस व्यापार की मार भी सह रहे हैं
Pehle note bandhi ki maar, phir GST ki maar aur ab yeh, hum kya karen? : Businessman, Delhi pic.twitter.com/0q1Nfum3C8
— ANI (@ANI) October 12, 2017
एक दूसरे व्यापारिक का भी यही कहना है कि उसने पहले नोटबंदी जैसी समस्याओं को झेला फिर उसके बाद जीएसटी जैसी समस्याओं को झेला और अब वह पटाखा बिक्री प्रतिबंध को भी झेल रहा है वह अपना परिवार चलाने के लिए क्या करें
Note bandhi bhi jheli, GST bhi jhela aur yeh bhi jhel rahe hain: Delhi Businessman on Supreme Court's order on sale of firecrackers in Delhi pic.twitter.com/d3LitFhwQi
— ANI (@ANI) October 12, 2017
सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक यह फैसला ही मान्य रहेगा.