29 सितम्बर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव के भीकू चौक और अंजुमन चौक पर हुए बम धमाको केस में अभियुक्त कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका देश की सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली हैं. मालेगांव ब्लास्ट केस में 6 लोगों की मौत तथा 101 लोग घायल हुए थे.
जमानत की याचिका स्वीकार किये जाने के बाद लोगों था पुरोहित के परिजनों का गुस्सा कांग्रेस पर जमकर निकला. ट्विटर पर कांग्रेस की जमकर खिचाई हुए. श्रीकांत पुरोहित की पत्नी अपर्णा पुरोहित ने कहा कि क्या कांग्रेस उनकी जिंदगी के 9 साल वापस कर सकती हैं.
Supreme Court grants bail to 2008 Malegaon blast accused Lt Colonel Prasad Shrikant Purohit. pic.twitter.com/9md0hmjhK2
— ANI (@ANI) August 21, 2017
मालेगांव बम धमाकों में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था. पूरे मामले मामले की जाँच का जिम्मा पहले महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते को सौंपा गया फिर पूरे मामले की जाँच एनआईए को सौंपी गयी.
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केस में अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पहले ही अप्रैल में जमानत मिल चुकी हैं. एनआईए ने कहा कि बम धमाकों की गुप्त बैठकों में पुरोहित ने हिस्सा लिया था तथा विस्फ़ोटक सामग्री तक जुटाने की सहमति दी थी. मगर पुरोहित का कहना है कि वो खुद एक राजनिती चाल का शिकार हुए हैं.