शाला में जा रही छात्रा के साथ आरोपी ने छेड़खानी कि थी इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर दोस्रो पत्र में दायर किया था न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई कोचिंग क्लास जा रहे एक छात्र को बीच में रोक कर एक आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की पुलिस की जांच करते हुंए दोस्रो पत्र न्यायालय में पेश किया घटूत घटना एैसी हैं कि एक 14 वर्षीय नाबालिग ने रामदासपेठ पुलिस थाने में 5 फरवरी 2015 को शिकायत दर्ज कराई थी.
जिसमें कहा जाता है कि वह ट्यूशन के लिए जा रही थी इस बीच वहां पहुंचे वीर लहूजी नगर खोलेश्वर निवासी ने उसे मोहन भांजी भंडार के पास हाथ पकड़कर नाम पूछने लगा जिस से उसने आरोपी के हाथ से छुटने के लिए स्थानिय नागरीको से मदद कि गुहार लगाई जिस से आरोपी वहां से फरार हो गया था.
इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 354 (ड) पास्को की धारा के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था सहायक पोलिस निरीक्षक वैशाली अढाव ने जांच कर दोस्रो पत्र न्यायालय में दायर किया इस दौरान न्यायालय में 7 गवाहो के बयान दर्ज किए गए दोनो पक्षो को दलील सुनने के पश्चायत न्यायाधिश ने आरोपी को दोषी मानते हुंए तिन साल का सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए सरकार पक्ष की और से अधिवक्ता मंगला पांडे ने पैरवी की.
[स्रोत- शब्बीर खान]