यह तो हम सभी जानते हैं कि मोबाइल नंबर हो या फिर बैंक अकाउंट या फिर कोई अन्य सरकारी सुविधा सभी से आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो चुका है और आधार को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 रखी गई थी अगर आपने अभी तक बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर से आधार को लिंक नहीं कराया है तो आप के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है.सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं अथवा जन कल्याण की योजनाओं से लाभ लेने के लिए आधार को जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया और बैंक अकाउंट नंबर और अन्य सुविधाओं से आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 कर दी गई है. हालांकि मोबाइल से आधार जोड़ने की अंतिम तिथि 6 फरवरी है मगर कोर्ट इस पर आदेश जारी कर इसे बढ़ा सकता है.
इतना ही नहीं कोर्ट ने जन कल्याणी योजनाओं और अन्य योजनाओं से भी आधार जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भले ही बैंक खातों से आधार जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च हो गई है मगर नए खाते खोलने के लिए आपको आधार देना अनिवार्य है.
14 दिसंबर को अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों की दलीलों पर अपना फैसला सुनाने के लिए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण के संविधान पीठ ने अंतरिम मोहर लगाई.
देखना यह हैं कि क्या यह अंतिम तिथि साबित होगी या फिर अभी और भी तिथि दी जा सकती हैं.