दीवाली के मौके पर दिल्ली और एनसीआर की सीमा में रहने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है. इस बार आप दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे. क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं बिकेंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 नवंबर 2017 के बाद यह बैन हट जाएगा.दिल्ली में पटाखे की बिक्री पर बैन लगाने के लिए याचिका दायर करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट से विनती की थी और प्रदूषण का हवाला देते हुए पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग की थी. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया था. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आदेश दिया था पटाखे बिक्री के लिए नए लाइसेंस ना दिए जाएं जबकि जारी लाइसेंस को भी निलंबित कर दिया जाए.
Ban on firecrackers issue: SC bans sale of firecrackers in Delhi-NCR
— ANI (@ANI) October 9, 2017
सुप्रीम कोर्ट का कहना है दीवाली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाने का मेन मकसद है देखना चाहते हैं प्रदूषण में इस बार स्तर कितना नीचे जाता है
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली और एनसीआर में पटाखे ना बिकने का 1 नवंबर 2017 तक प्रभावी रहेगा इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बिक सकेंगे. किन्तु दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं बिकेंगे ऐसे में लोगों को दिवाली का मजा नहीं आएगा क्योंकि दिवाली का मजा तो पटाखे पटकाने में ही आता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाते हुए कुछ शर्ते रखी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री के लिए पुलिस की निगरानी में विक्रेताओं को लाइसेंस दिए जाएं, साथ ही पुलिस को यह निर्देश भी दिया अस्पताल, कोर्ट, धार्मिक स्थल, स्कूल आदि के दायरों से 100 मीटर दूर ही पटाखे जलाने दिए जाएं.