उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताआें की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य मई माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।
निगम के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य 02 मई को बीबीएमबी रेस्ट हाउस पानीपत, 04 को यमुनानगर, 08 को सोनीपत, 09 को करनाल, 11 को कुरुक्षेत्र, 16 को पंचकूला, 18 को अंबाला, 21 को रोहतक, 23 को पानीपत, 25 को कैथल और 29 को झज्जर के अधीक्षण अभियांताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे।
इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज़, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।
बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
[स्रोत- सहदेव]




















































