पुलिस द्वारा कानून का दुरुपयोग रोकने में महाराष्ट्र पुलिस अव्वल

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग प्राधिकरण बनाने का आदेश दिया था. इसके बाद, महाराष्ट्र राज्य ने जनवरी 2017 में इस प्राधिकरण की स्थापना के द्वारा, इस तरह के प्राधिकरण को स्थापित करने में देश के पहले राज्य के रूप में आगे आया हैं. MAharastra Police

पुलिस को कानून द्वारा मिले अधिकार का दुरुपयोग के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकते हैं. कुपरेज ईलाके के एम टी एन एल ऑफिस के चौथे मंजिल पर प्राधिकरण का कार्यालय हैं. शिकायत के लिए आप फोन नंबर 022-22820045/46/47 का प्रयोग कर सकते हैं या फिर mahaspca@gmail.com ई-मेल पर भी रिपोर्ट कर सकते है. प्राधिकरण के अध्यक्ष ए वी पोद्दार (सेवानिवृत्त न्यायाधीश), अतिरिक्त महानिदेशक (सेवानिवृत्त) आर.आर. सोनकुसरे, प्रेम किशन जैन और सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी रामाराव प्राधिकरण के सदस्य हैं. अतिरिक्त महानिदेशक (प्रतिष्ठान) इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव होते हैं.

प्राधिकरण ने सिविल कोर्ट के अधिकार दिए गये हैं, इसलिए वे गवाह को समंस भेज सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं, शपथ पत्र पर गवाही ले सकते हैं. इसके बाद, शिकायत में दोषी पाई जाने पर कार्रवाई की सिफारिश की जाती है. यदि प्रकार बहुत गंभीर है, तो यह एक अपराध दाखिल करने के लिए सिफारिश को अधिकृत भी कर सकता है. यदि उनकी सिफारिश के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तो संबंधित विभाग को जवाब प्राधिकरण को लिखित रूप में देना होता हे.

पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें:

1) डिवीजनल पुलिस के तहत यदि कर्तव्य में लापरवाही पाये तो दुय्यम दर्जे के व्यक्ति को शिक्षा मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 25 के तहत
2) एंटी भ्रष्टाचार निवारण विभाग में शिकायत दर्ज करना.
3) राज्य मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत दर्ज करना
4) राज्य पुलिस शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करना
5)भारतीय दंड संहिता धारा 166-171 के तहत शिकायत दर्ज करना
6)अदालत में शिकायत दर्ज करना

यदि आप पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं:

अध्यक्ष राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण,
चौथा मंजिल कुपरेज टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग,
महर्षि कर्वे रोड,
नरीमन प्वाइंट,
मुंबई 400 021
email_mahaspca@gmail.com 022-22820045

इसी के साथ पता चलता हैं कि अब देश में क़ानूनी व्यवस्था में अग्रसर हो रही हैं और अब महाराष्ट्र में पुलिस भी होगी कानून के दायरे में.

[स्रोत- धनवंत मस्तुद]

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