कोपर्डी दुष्कर्म और हत्याकांड में तीनों दोषियों को मौत की सजा

महाराष्ट्र राज्य के बहुचर्चित कोपर्डी बलात्कार और हत्या के मामले में सभी दोषियों को मौत की सजा सुना दी गई है. महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सत्र न्यायालय में न्यायाधीश सुवर्ण केवले ने ये फैसला सुनाया है.

Death Penalty

अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में 13 जुलाई को 15 वर्षीय छात्रा का शव मिला था. दोषियों ने गैंगरेप के बाद शव को क्षत-विक्षत कर दिया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालत का गठन कर विशेष वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को दोषियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी.

इस कोपर्डी बलात्कार और हत्याकांड के आरोप में पुलिस ने जीतेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भैलुमे को गिरफ्तार किया गया था. अहमदनगर पुलिस ने अदालत में 350 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की.

इसमें तीनों आरोपियों पर आई पी सी की धारा 302 यानी हत्या और 376 यानी दुष्कर्म और पोक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस चलाया गया. विशेष वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने जीतेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भैलुमे को दुर्लभमें दुर्लभ केस बताकर दोषीयों ने षड्यंत्र द्वारा घटना को अंजाम दिया था.

सज़ा की सुनवाई सुबह 11.30 बजे शुरू हुई, सिर्फ पांच मिनट के बाद, सभी तीनों आरोपीयों को मौत की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने यह भी कहा की आरोपी उच्य न्यायालय में अपील कर सकते हे . पीड़िता के परिवार ने न्यायालय के फसले से समाधानी थे .उन्होने न्यायालय, सरकारी वकिल उज्ज्वल निकम , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथी संगठनों का आभार प्रकट किया.

[स्रोत- धनवंत मस्तुद]

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