झारखंड के चतरा जिले में राजाकेंदुआ गांव में एक नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के बाद जिंदा जला देने के मामले में अभी तक पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला सुनने में जितना भयावह लगता है उससे ज्यादा कहीं मृतका और मृतका के परिजनों ने सहा भी है. गांव में अधिकांश दबंगई जैसा माहौल रहता है जिसका सीधा सा उदाहरण चतरा का यह दुष्कर्म-हत्याकांड है. जिसमें पंचायत के फैसले के बाद दुष्कर्म पीड़िता को घर में आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जिंदा जला दिया.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिरफ्तारी में गांव की मुखिया तिलेश्वरी देवी और पंचायत समिति सदस्य भी शामिल है. इनके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इससे पहले पंचायत समिति ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक धनु भुइयां 3 लाख का जुर्माना और 50 बार उठा बैठक जैसे मामूली सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद लड़की को शनिवार को जलाकर मार दिया गया.
आईजी ने पीड़ित परिवार को दिया हौसला
राजकेंदुआ गांव पहुंचे आईजी शंभु ठाकुर ने कहा कि पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार काबे लेने की आवश्यकता नहीं है. गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है अगर जरूरत पड़ती है तो अतिरिक्त चार्ज भी लगाई जाएगी तथा बाकी आरोपियों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी. हालांकि इस संबंध में अभी तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि पीड़ित परिवार की ओर से 20 नामजद तथा 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.
मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ अमल
मुख्यमंत्री रघुवर दास के आदेश के बाद कार्रवाई में तेजी आई है. मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में तेजी करते हुए लिए एसआईटी का गठन किया गया तथा पीड़िता के परिवार को ₹100000 की सहायता राशि प्रदान भी की गई. शनिवार को ही जांच के लिए चतरा के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी और आईजी राजाकेंदुआ गांव पहुंचे तथा कार्यवाही को आगे बढ़ाया. मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही क्या आदेश दिए हैं.
मामला क्या था ?
राजाकेंदुआ गांव 16 साल की लड़की गुरुवार को अपने चाचा के घर शादी में गई थी तभी रात्रि 8:00 बजे धनु भुइयां उसे बाइक पर ले गया. जब आरोपी लड़की को अपनी बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था तब लड़की के चचेरे भाई ने उन्हें देख लिया और घरवालों को बताया कि धनु उसे जबरन अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया. शुक्रवार को इस मामले में पंचायत हुई, जिसमें आरोपी को ₹300000 का जुर्माना और 50 बार उठा बैठक का दंड दिया गया इस फैसले के बाद भी आरोपियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लड़की को घर में जिंदा जला दिया.
परिजनों ने लगाया दुष्कर्म-हत्या का आरोप
मृतका के परिजनों का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी और धनु के प्रेम संबंध का पता नहीं था. जब रात में हम रिश्तेदार की शादी में गए थे तभी वह हमारी लड़की को भगाकर ले गया हम लोग उसे खोजने चले गए और पता चला वह दोनों साथ में सोए पंचायत में हमने कहा कि लड़की के साथ गलत किया गया है अब उसे शादी करनी होगी तो इस पर लड़के और उसके परिवार ने मना कर दिया तथा हमारे साथ मारपीट भी की और जिसके बाद मेरी बेटी की हत्या कर दी.