अकोला जिले के नेर धामना गाव के पास एक युवक ने पुलिस कर्मचारी के पास से जप्त किए गए नकद 10 हजार रुपये तथा मोबाईल की थैली लेकर फरार हो गया था। पुलिस द्वारा आरोपी को पकडने का प्रयास करने पर उसके सहयोगियो ने पुलिस को रोकने का प्रयास किया और आरोपी को फरार होने में मदद मिलगी है।
जिस से उरल पुलिस ने पुलिस कर्मचारी कैलास बहुजी पेठकर की शिकायत पर संतोष शेषराव भगत, गोपाल मगदल भांबेरे, वैभव गोपाल भांबेरे, सुखदेव भिकाजी भांबेरे, शाम मुगदल भांबेरे, गजानन रामकृष्ण शेळके, न्यानेश्वर श्रीराम पाकधुनी, तुळशिराम नामदेवराव पाकधुने के खिलाफ विभिन्न धाराओ के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक ए.एन इंगोले ने मामले की जाच कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया | दोनो पक्षो कि दलिल तथा पेश किए गए सबुतो के आधार पर 4 थे जिला व सत्र न्यायाधीश वी.डी केदार ने मुख्य अभियुक्ता संतोष शेषराव भगत को धारा 392 में 5 साल सश्रम कारावास तथा 1 हजार रुपये का जार्माना अदा करने के आदेश दिए।
जुर्माना कि राशि का भुगतान न करने पर आरोपी को 6 महा की साधी कैद भुगतनी पडेगी। जब की मुख्य आरोपी के साथ अन्य 7 आरोपीयो को धारा 186 में तिन दिन का सश्रम कारावास तथा 1 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए। जुर्माने कि राशि अदा न करने पर 15 दिन की साधी कैद, धारा 427 में 1 साल का सश्रम कारावास तथा 1 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
[स्रोत- शब्बीर खान]