अगर आपके पास 500 और 1000 के पुराने नोट 10 से अधिक है तो आपके लिए यह काफी महंगा पड़ सकता है क्योंकि सरकार ने बुधवार को उस कानून को अधिसूचित कर दिया है जिसमें चलन से बाहर हो चुके 500 या 1000 के नोट 10 या उससे अधिक होंगे तो आप पर जुर्माना पड़ेगा, दस हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान सरकार ने लागू कर दिया है.
कानून के लागू हो जाने के बाद 500 या 1000 के पुराने नोट 10 से अधिक रखना अपराध है, रिसर्च, स्टडी और मुद्रा शास्त्र के उद्देश्य से 25 नोट रखने की छूट है, नियमों का उल्लंघन करने पर दस हजार का जुर्माना या फिर जब्त की गई राशि का पांच गुना वसूल किया जाएगा, इस कानून को पारित करने का मकसद बंद हो चुके नोटों को इस्तेमाल करते हुए समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाने की संभावनाओं को समाप्त करना है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 फरवरी को कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, इसमें यह भी प्रावधान है की जो व्यक्ति नोटबंदी की अवधी के दौरान विदेश में था और इस बार में कोई गलत घोषणा करता है तो उस पर कम से कम 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसे लोगों को बंद नोट को जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है.
पीएम मोदी के 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के फैसले के बाद 30 दिंसबर 2016 तक 500 और 1000 के पुराने नोट बैंकों में जमा या बदले जा रहे थे, इस कानून के आने के बाद बंद नोटों पर सरकार और रिजर्व बैंक का देनदारी दायित्व भी खत्म हो गया है.