सलमान खान देश के चहेते सेलिब्रिटी, जिनके लिए आज उनके करोड़ों फैंन ने उनके लिए दुआएं मांगी होगी, की आज उनके जमानत मिल जाये मगर, वो कहते है ना, आपका किया, आपको भरना ही पड़ेगा। तो बस यही हुआ है। सलमान खान ने आज जमानत के लिए अर्जी डाली थी जिसपर अब कल फैसला सुनाया जाये। मतलब सलमान को आज भी जेल में ही रहना होगा।जहां एक तरफ सलमान को जोधपुर कोर्ट से 5 साल की सजा मिली है, जिसके बाद से कही न कहीं यह कहा जा सकता है, अभी इंसाफ कहीं न कहीं भारत की न्ययालयों में जज की कलम में बाकी है। जिन्होंने सलमान के सेलिब्रिटी सेट्स को ना देखते हुए सजा सुनाई।
बता दे कि सलमान खान को आज 1998 के चिंकारा मामले जोधपुर हाई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई, पर वही दूसरी तरफ सलमान के साथ ही इस केस में फंसे 4 सेलिब्रिटिज को न्यायलय ने बरी कर दिया।
Jodhpur Court reserves order till tomorrow on #SalmanKhan's bail plea #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/WADiYarSRg
— ANI (@ANI) April 6, 2018
गौरतलब है कि इस केस की सुनवाई जोधपुर कोर्ट ने 28 मार्च को पूरी कर ली थी, जिसपर आज फैसलना आना था। पर जहां दबंग खान की सजा को लेकर एक तरफ कोर्ट के इस फैसले के इस फैसले पर यकीन होता है कि न्याय देरी से मिले पर मिलता जरुर है, वही इन 4 सेलिब्रिटीज ऐक्टर सैफ अली खान, तब्बू , नीलम और सोनाली बेंद्रे को रिहाह करने से कही न कही निराशा होती है। क्योंकि सरकार को कम से कम इन फेमस शख्सियत को कुछ सबक तो देना ही चाहिए था, क्योंकि यह समाज के उन तबको में से आते जहां से पूरी दुनिया इन्हें अपना रोल मॉडल मानती है।
तो जब इन रोल मॉडल्स ने भारतीय कानून की परवाह नहीं की तो, आखिर भारतीय कानून ने इन चारों की परवाह क्यों की, क्योंकि सितंबर 1998 में ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान इन आरोपियों ने सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे के साथ सलमान खान ने राजस्थान में जोधपुर के पास कणकणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया। जिस के शिकार पर भारत सरकार की तरफ से बैन लगा हुआ है। ऐसे में इनसे अपने शौक की भरपाई के लिए कानून के साथ खेलना क्या इनके लिए सही था, और क्या आज इन चारों पर आय़ा यह फैसला सही है, भले गोली सामूहिक रुप से चलाई गई हो पर उस समूह का हिस्सा यह भी थे और भारत के अधिकरिक नागरिक भी है। जिन्हें भली भांति अपने अधिकारों का भान होना चाहिए।
वास्तविक तौर पर हम देखे तो अकेले सलमान खान इस सजा के हकदार नहीं है, यह चारों भी है, क्योंकि यह उन्हें रोक कर अपने भारतीय नागरिक होने का हक भी अदा कर सकते थे।