अकोट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने अपने मित्र की बेरहमी से हत्या कर सबुत मिटाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंकने वाले आरोपी को सोमवार को दोषी कर दिया था मंगलवार को न्यायालय में आरोपी को उम्रकैद की सजा और ₹5000 का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए अकोट शहर पुलिस थाने में विलायत अली की शिकायत पर पुलिस ने उसके भाई ताज अली उर्फ अमान अली के गुमशुदा की शिकायत दर्ज किया था.
अंजन गांव के ग्राम वासियों ने गोवंश चुराते हुए संदीप सुरेश वरोकार को 8 जून 2015 को पकड़ लिया था जिससे उसने बचाव के उद्देश्य से कहा था कि वह पहले भी खून कर चुका है जिससे नागरिकों ने उसे अंजनगाव के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गजानन पढडघन को सौंप दिया था पुलिस ने उक्त बात की सत्यता परखने के लिए उसे घटनास्थल शिंदी शिवार के खेत में ले गए थे.
जहां पर उसने बताया कि उसने अपने मित्र ताज अली उर्फ र अमान अली को 18 मई 2015 को अपहरण कर उसके परिजन से 8 लाख की फिरौती मांगी थी लेकिन परिजनों ने रुपए नहीं दिए जाने के कारण पत्थरों से कुचलकर उस की बेरहमी से हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया उक्त घटना स्थल पथ्रोट पुलिस थाने के अंतर्गत आने के कारण पुलिस निरीक्षक ठाकरे को जानकारी दी गई थी कि पंचनामा कर उसके खिलाफ 0 कायमी के तहत धारा 363, 364, ए 384, 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर अकोट शहर पुलिस के हवाले कर दिया मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक प्रेमानंद कात्रे, मेंढे ने करते हुए दोषारोपत्र न्यायालय में दायर किया था.
वक्ता उक्ता अभियोग की सुनवाई अकोट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई सरकार पक्ष की ओर से न्यायालय में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी संदीप वरोकार को सोमवार को दोषी घोषित कर दिया था तथा मंगलवार को न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 302 में उम्र कैद की सजा तथा 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिए सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद गोदे ने पैरवी की.
[स्रोत- शब्बीर खान]