विवाह के कुछ दिनों के बाद ही पत्नी ने पति से अलग हो रहने की बात कहते हुए मायके चली गई थी इसी बीच दोनों के आपसी समझौते से उनका तलाक हो गया था लेकिन उसकी पत्नी ने संग्रामपुर न्यायालय में गुजारा भत्ता तथा प्रताड़ना की याचिका दायर की थी इस मामले में पति ने अकोला न्यायालय में पत्नी तथा ससुर के खिलाफ विश्वासघात की याचिका दायर की थी
जिसे न्यायालय ने सनयात में लेते हुए दोनों के खिलाफ इश्यु प्रोसेस जारी किया न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अकोला निवासी प्रशांत सुखदेव गोपनारायण ने न्यायालय में एक निजी याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उसका विवाह बुलढाणा जिले के ग्राम संग्रामपुर निवासी देव राव श्रीपत अवचार की बेटी प्रियंका के साथ21 अप्रैल 2014 को रीति रिवाज के साथ हुआ था
विवाह के 3 दिनों बाद पत्नी तलाक लेने की जिद करने लगी जिससे उसने पूरी तरह से अपने पत्नी को समझाने का प्रयास किया किंतु वह नहीं मानी तथा अपने मायके चली गई विवाह में मध्य अवस्था की भूमिका निभाने वाले लोगों से बातचीत करने के बाद आपसे समझौते के तहत तलाक लेने की बात हुई जिससे दोनों ने न्यायालय में एक एग्रीमेंट बनाकर पेश किया था
इस समझौते के लिए पत्नी उनसे एकमुश्त रकम ले चुकी थी लेकिन यह न्यायालय में प्रतिज्ञा लेने के लिए नहीं आई इसी बीच उसने संग्रामपुर न्यायालय में उसके खिलाफ उत्पीड़ित तथा गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिकायतकर्ता की पत्नी तथा ससुर के खिलाफ धारा 460 , 34 के तहत विश्वासघात का इश्यु प्रोसेस जारी करते हुए न्यायालय में उपस्थित रहेने के आदेश दिए
[स्रोत- शब्बीर खान]