केरल लव जिहाद मामला: सुप्रीम कोर्ट का आदेश हादिया बालिग है, NIA नहीं कर सकती जांच

केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि हादिया बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है इसलिए एनआईए जांच नहीं कर सकती और जांच तब माननीय थी जब लड़की की मर्जी के बिना शादी हुई है. इस फैसले से मुस्लिम युवक शफीन जहां और से शादी करने वाली हादिया को राहत मिली. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने की.keral love jihadचीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा हादिया बालिग है इसलिए कोर्ट की शादीशुदा जिंदगी में कोई भी दखलअंदाजी नहीं कर सकता और साथ ही राष्ट्रीय जांच सुरक्षा एजेंसी भी हादिया के मैरिटल स्टेटस की जांच नहीं कर सकता.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली आयी हादिया ने एयरपोर्ट पर चिल्लाते हुए कहा था कि वह एक मुसलमान है और उससे किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की गई है अगर मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं तो इसमें क्या गलत है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती थी कि हड़िया ने अपनी मर्जी से शादी की है या नहीं इसलिए हादिया को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था.

हालांकि हादिया के पिता ने सफीन जहां पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर शादी की है और वह उसे इस्लामिक उग्रवादी संगठन इराक और सीरिया में आईएस आई के घर ले जाना चाहता है और केरल हाईकोर्ट ने इस जोड़े की शादी को अवगत दिसंबर रद्द कर दिया था मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस जोड़े को राहत की सांस मिली.

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