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लोकसभा में बिल पास होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में महिला को दिया ट्रिपल तलाक

महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक मामले पर बिल पास हो चुका है और पूरी तरह से लागू कराने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है मगर बिल पास होने के 1 दिन बाद ही उत्तर प्रदेश में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम महिला को दहेज के नाम पर तलाक दिया गया है.TripleTalaqघटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है जिसमें शुक्रवार को एक महिला ने शिकायत की है कि उसके पति ने उसे ट्रिपल तलाक दिया है. हालांकि महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है जिसमें महिला का कहना है कि उसके पति ने उससे अपने मायके से 1 लाख रूपये या फिर कार लाने को कहा है.

वरीशा नाम की महिला का यह भी कहना है कि उसके पति ने दहेज मामले में ट्रिपल तलाक तो दिया ही है साथ में उसने यह भी बोला है कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. अगर सब कुछ सही रखना है तो 1 लाख रुपए या फिर अपने घरवालों से एक कार का इंतजाम कराओ.

गुरुवार को लोकसभा में पास हो चुका है ट्रिपल तलाक बिल

इससे पहले मुस्लिम महिला (निकाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2017 को लोकसभा ने पास कर दिया है. जिसे गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह के साथ तैयार किया गया था. इस विधेयक में तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को गैरकानूनी करार दिया गया है. अगर कोई पति तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे ईमेल और WhatsApp के जरिए तलाक देता है तो यह गैरकानूनी मानते हुए पति को 3 साल कैद की सजा का प्रावधान इस विधेयक में शामिल किया गया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश तलाक मामले में नंबर वन है और यह विधेयक जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में पारित किया जाएगा.

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