फिर भी

पीएम की बीमा योजना से मिलेगा फायदा !

3 years completed of modi sarkar

2015 के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी की जल्द ही तीन नई योजनाएं चलाई जाएंगी जो आम आदमी के लिए लाभकारी होंगी, इसी के तहत पीएम ने 9 मई 2015 को 3 नई योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना को लॉन्च किया, हम बताएंगे कैसे उठाएं इस योजना का लाभ –

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लाभार्थी को किसी भी दुर्घटना के समय होने वाले शारीरिक नुकसान या मौत की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए के बीमा लाभ का प्रावधान है, यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए है जिनका अपना कोई बैंक खाता हो, लाभार्थी को हर साल केवल 12 रुपए का प्रीमियम देना होगा, बीमा योजना ज्वाइन करने वाले की परिवार को दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख का मुआवजा मिलेगा, प्रीमियम हर साल बीमा धारक के बैंक खाते में से काट लिया जाएगा या लाभार्थी हर साल इस योजना को रेन्यू करा सकता है, या वो समय सीमा आवेदन के दौरान बता सकता है.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को महज 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और उसे 2 लाख रुएये का जीवन बीमा लाभ मिलेगा, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष की है और उनके अपने बैंक खाते हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, हर साल उनके अकाउंट से अपने आप 330 रुपए डेबिट हो जाएंगे मौत होने पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक जाकर फॉर्म भरना होगा, या बैंकों में महज एसएमएस भेजकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

अटल पेंशन योजन में 60 साल की उम्र पूरी होने पर लाभार्थी को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलेगी, लाभार्थी हर महीने जितनी रकम इसमें जमा कराता है उसी के आधार पर पेंशन निर्धारित होगी, यह भी देखा जाएगा की योजना में शामिल होने के समय उसकी उम्र कितनी थी, केंद्र सरकार भी उसके खाते में हर साल उसके द्वारा जमा कराई गई कुल रकम का आधा हिस्सा या 1000 रुपए, इसमें जो भी कम हो अपनी तरफ से जमा कराएगी, ये रकम इस साल पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोगों के खाते में 5 वर्ष तक जमा कराई जाएगी, किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य और आयकरदाता इस योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे, लाभार्थी की मौत के बाद उसकी पत्नी या पति को पेंशन मिलेगा, इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होगी, सरकार नियत पेंशन लाभ की गारंटी प्रदान करेगी.

Exit mobile version