फिर भी

छेड़खानी के आरोपी को 1 साल का कारावास

7 वे प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ने एक आरोपी को छेड़खानी करने के आरोप में 1 साल की साधी कैद की सजा तथा 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन पुलिस थाने में एक 45 वर्षीय महिला ने 12 मार्च 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि शाम के समय वह अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी.

इसी बीच वहा पर 20 वर्षीय गोकुल कॉलोनी निवासी मयूर सुधाकर जावड़ीकर ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़खान की इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 ए (1) (1) के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया पुलिस निरीक्षक अनवर शेख के मार्गदर्शन में महिला पुलिस उपनिरीक्षक सुवर्णा गोसावी ने जांच कर दोषोरो पत्र न्यायालय में पेश किया उठता क्योंकि सुनाई साथ में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश एस.ए हरणे के न्यायालय में हुई.

सरकारी पक्ष की ओर से इस अभियोग में सातवां पेश किए गए दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी मयूर जावडीकर को दोषी मानते हुए 1 वर्ष की साधी कैद की सजा तथा 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए जर्मनी की राशि का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 3 माह की सजा भुगतनी होगी पुलिस विभाग की ओर से कोर्ट पैरवी अधिकारी के रूप में उकर्डा जाधव तथा संजय डोंगरदिवे ने काम संभाला.

[स्रोत- शब्बीर खान]

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