इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। पहले आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराए बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस नहीं की जा सकती।
Government extends by four months the deadline for linking income tax #PAN with #Aadhaar to December 31.
— Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2017
आधार और पैन कार्ड लिंक कराने का प्रोसेस
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। इस प्रक्रिया को लैपटॉप/ कंप्यूटर के अलावा स्मार्ट फोन या कीपैड फोन के जरिए भी आसानी से किया जा सकता है।
1-: सबसे पहले इस प्रक्रिया को कंप्यूटर या स्मार्टफोन से करने के लिए क्रोम या मोजिला फायर फॉक्स में http://incometaxindiaefilling.gov.in लिंक डाल कर खोलना है।
2-: जैसे ही यह पोर्टल खुलेगा सामने स्क्रीन पर आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने का ऑप्शन दिया गया होगा।
3-: दिये गये विकल्प पर क्लिक करते ही सामने नई विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको पेन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल भरनी है।
सभी जानकारी सही सही भरी जाने चाहिए, याद ना होने की स्थिति में आधार कार्ड और पैन कार्ड को सामने रखकर प्रक्रिया पूर्ण करें। लिंक आधार पर क्लिक करते ही सामने स्क्रीन पर आधार कार्ड से पैन कार्ड को सफलतापूर्वक लिंक होने का संदेश प्राप्त हो जाएगा।
SMS के जरिए लिंक करने का तरीका
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए भी आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने का ऑप्शन दिया गया है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वह लोग अपने कीपैड फोन के जरिए भी SMS भेज कर यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
SMS के द्वारा लिंक करने के लिए की प्रक्रिया के लिए फोन से 567678 या 56161 नंबर पर SMS करना होगा।
इस प्रक्रिया के लिए अपने फोन से बड़े अक्षरों में UIDPAN लिखकर खाली जगह छोड़ दें तथा अपने आधार कार्ड नंबर और उसके बाद अपने पैन कार्ड का नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज भेज दें।