आमतौर पर यह तो सभी जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग चाहे वह नोएडा के हो या गाजियाबाद के अधिकांश पैसे बचाने के लिए दिल्ली से शराब खरीदते हैं. अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि ऐसा करने पर अब नए कानून के तहत आप को 5 साल की सजा हो सकती है या फिर ₹5000 का जुर्माना.
एक तरीका है जो खुद एक्साइज अधिकारी ने बताया है
गाजियाबाद जिले के एक्साइज अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य मतलब दिल्ली से अगर यूपी में शराब की एक से अधिक सील बंद बोतल लेकर जाते हैं तो आप पर गैरजमानती अपराध लग सकता है मगर इसी संबंध में यह भी कहा गया है कि अगर बोतलों की सील खुली हो तो आप इस अपराध से बच सकते हैं. अगर आप एक बोतल लेकर जा रहे हैं वह भी बिक्री के उद्देश्य से नहीं तो आप निडर होकर यह काम कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक से अधिक बोतलें लेकर जा रहे हैं तो यह शराब के आयात को लेकर मामला माना जाएगा जिस पर कई सख्त नियम कानून लागू किए गए हैं.
योगी सरकार के राज में 4 घंटे कम बिकेगी शराब
योगी सरकार के इस फैसले से जो शराब नहीं पीने वाले हैं उन्हें काफी आराम मिल सकता है मगर यह खबर शराब के व्यापारियों के लिए थोड़ी दुखदाई हो सकती है. योगी सरकार ने शराब बिक्री के नियमों में बदलाव करते हुए शराब की बिक्री को 4 घंटे कम कर दिया है मतलब अब शराब की दुकान दोपहर से रात्रि 10:00 बजे तक ही बिकेगी. मतलब अगर आपके पड़ोस में कोई सुबह को ही दारू पीकर गालियां देना शुरु कर देता है तो आप उस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं.
दूसरे राज्य से शराब की बिक्री का मामला अधिकांश नोएडा और गाजियाबाद में देखा जाता है और शराब की बिक्री अधिकतम शाम के समय ज्यादा होती है.