सिणगारा(अजमेर) ग्राम मे गैस एजेंसी के प्रतिनिधि घर-घर जाकर गैस चुल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर, गैस सप्लाई पाइप इत्यादी को चैक किया और प्रतिनिधि ने निम्न जानकारी दी. गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना उपभोक्ताओं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गैस कनेक्शन के हर 2 वर्ष में एक बार अनिवार्य जांच की जाएगी.
दुनिया में सालभर में गैस से आग लगने से दुर्घटन की न जाने कितनी खबरे सामने आती रहती हैं. इसलिए जब भी प्रतिनिधि आपके घर आए तो रसोई गैस का निरीक्षण अवश्य करावे इस कार्य हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है.
शुल्क के बारे में जानकारी बताते हुए कहा कि निर्धारित शुल्क 177 रुपए है और शुल्क देकर रसीद लेना अनिवार्य हैं. सुरक्षा होज आदि अन्य सामान के लिए प्रथक से राशि देय होगी.
[स्रोत- धर्मी चंद]