फिर भी

नेहरू नगर से कुम्हारी तक नेशनल हाईवे और सर्विस रोड पर पार्किंग प्रतिबंधित

भिलाई : जिला दण्डाधिकारी उमेश अग्रवाल ने एक आदेश जाारी कर दुर्ग शहर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 53 पर नेहरू नगर भिलाई से कुम्हारी तक मुख्य मार्ग तथा दोनों तरफ की सर्विस रोड पर वाहनों के अवैध पार्किंग प्रतिबंधित कर दी गई है । इन मार्गों पर होने वाले सड़क हादसों और उनसे बिगड़ने वाली कानून व्यवस्था की स्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए यह व्यवस्था की गई है।Parking Not Allowed In bhilai kumhari roadनेशनल हाईवे पर मुख्य मार्ग तथा दोनों तरफ की सर्विस रोड पर नेहरू नगर भिलाई से कुम्हारी तक अवैध पार्किंग पर अब यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमेश कुमार अग्रवाल ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी किया गया आदेश तत्काल प्रभाव से 20 अप्रैल 2018 तक लागू रहेगा।

जारी किए गए आदेश में उल्लेखित है कि नेशनल हाईवे 53 पर नेहरू नगर भिलाई से कुम्हारी तक मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड में दोनों तरफ वाहनों के अवैध पार्किंग से इन मार्गों पर सड़क हादसे होते रहते हैं।

[ये भी पढ़ें: सोशल परफारमेंस टीम के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की बैठक]

इस मार्ग पर आवाजाही काफी अधिक है और इन मार्गों पर सड़क हादसों पर नियंत्रण व सर्विस रोड को वाहन चालकों द्वारा अवैध पार्किंग पर नियंत्रण आवश्यक है, जिससे शांति व्यवस्था को खतरा होने के साथ-साथ मानव जीवन और लोक संपत्ति को क्षति की आशंका है।

[ये भी पढ़ें: “सेल” का ध्वजवाहक, एशिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक उपक्रम की भिलाई से स्पेशल रिपोर्ट]

प्रस्तावित मार्ग पर मानव जीवन, स्वास्थ्य के खतरे का एवं लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने के निवारण हेतु वाहन चालकों द्वारा उनके कब्जे के वाहन स्वामियों को उनके प्रबंधाधीन वाहनों की विशिष्ट व्यवस्था करने का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना लोक हित में आवश्यक है। वाहनों के अवैध पार्किंग से इस मार्ग पर सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं एवं सड़क हादसों पर नियंत्रण हेतु इस मार्ग पर अवैध पार्किंग पर नियंत्रण आवश्यक है।

[रिपोर्ट – घनश्याम जी. बैरागी]

Exit mobile version